महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद बोले पीएम मोदी- “मैं देश की सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि…”
दिल्ली: राज्यसभा सदस्यों से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ विधेयक को सदन में आने पर सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि यह जरूरी है कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि केंद्र महिलाओं की भूमिका निभाए। इस विधेयक को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा, “आज लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है. चर्चा के बाद यह यहां भी आएगा. आज हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। पीएम ने कहा “मैं सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं, केंद्र इस बिल को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है…”
पीएम मोदी ने कहा ”कल कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। उन्होंने 19 सितंबर को ”ऐतिहासिक दिन” बताते हुए कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और जरूरी है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं, बहनें और महिलाएं आगे बढ़ें और अपना योगदान दें। न केवल उनका योगदान बल्कि हम चाहते हैं कि वे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक लोकतंत्र को मजबूत करेगा और सदस्यों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की।
पीएम मोदी ने सदस्यों से की अपील
इस बीच, पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए एक नया विधेयक ला रही है और भगवान ने उन्हें इस कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है।
संसद की नई इमारत में अपना पहला भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का फैसला किया है।
पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा,”महिला आरक्षण बिल पर काफी देर तक चर्चा हुई। अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस वजह से यह सपना अधूरा रह गया। आज भगवान ने मुझे जो दिया है।” इसे आगे बढ़ाने का अवसर…हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया विधेयक ला रही है।”
पांच दिनों का विशेष सत्र
महिला आरक्षण विधेयक, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। यह नए संसद भवन में निचले सदन द्वारा उठाया गया दिन का पहला एजेंडा था। महिला आरक्षण विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और इसे लोकसभा में नहीं लिया गया और संसद के निचले सदन में समाप्त हो गया। बता दें कि संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ।
(इनपुट-एएनआई)
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