EPF: इन 5 कारणों से रिजेक्ट हो जाता है आपका ईपीएफ क्लेम, फाइलिंग में बरतें ये सावधानियां
EPFO की ओर से सभी सदस्य को फंड निकासी की सुविधा दी जाती है। कई बार देखा जाता है कि जरूरत के समय ईपीएफओ में क्लेम दाखिल करते हैं और किसी कारण की वजह से ईपीएफओ द्वारा क्लेम को खारिज कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से आपका ईपीएफओ क्लेम खारिज हो जाता है।
ईपीएफ क्लेम खारिज होने के कारण
ईपीएफ क्लेम खारिज होने की सबसे बड़ी वजह आपका जानकारी ईपीएफओ के डेटाबेस से मैच न करना है, जिसके कारण आपको क्लेम नहीं मिल पाता है। इस कारण से जरूरी है कि ईपीएफ क्लेम दाखिल करते समय हमेशा एक बार अपनी जानकारी अच्छे चेक कर लें।
नाम मिसमैच
कई बार देखा जाता है कि ईपीएफओ के रिकॉर्ड और आधार कार्ड में आपका नाम अलग-अलग होता है। इस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट न हो। इसके लिए क्लेम के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना चाहिए।
जन्मतिथि
आधार और ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जन्मतिथि अलग-अलग होने पर भी आपका ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इस वजह से आपको ईपीएफओ या आधार में अपनी जन्मतिथि को ठीक करा लेना चाहिए, जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट न हो।
गलत बैंक अकाउंट नंबर
ईपीएफओ की ओर से बड़ी संख्या में क्लेम रिजेक्ट होने की एक वजह बैंक अकाउंट का नंबर गलत होना है, जिसके कारण ईपीएफओ की ओर से क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस कारण क्लेम दाखिल करते समय हमेशा बैंक अकाउंट नंबर जांच लेना चाहिए।
यूएएन और आधार लिंक न होना
अगर आपका आधार, यूएएन से लिंक नहीं होगा तो आपका क्लेम ईपीएफओ की ओर से खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको आधार से अपने यूएएन को लिंक कर देना चाहिए।
गलत फॉर्म का सिलेक्शन करना
ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए जमा किया गया गलत आवेदन दावा खारिज होने का एक कारण है। इस कारण से पैसा निकालने के लिएउचित निकासी फॉर्म का उपयोग करना सुनिश्चित करना चाहिए।
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