ई-कॉमर्स कंपनियों को FSSAI का सख्त निर्देश, इतने दिन तक खराब नहीं होने वाले खाने-पीने के समान की ही डिलिवरी करें

एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव (सीईओ) ने ई-कॉमर्स एफबीओ ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलिवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्क लाइफ 30 प्रतिशत या 45 दिन बची हो।

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